अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर केजरीवाल को लगा झटका
उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार किया
Photo: @ArvindKejriwal X account
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति मामले में चिकित्सा आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।
रजिस्ट्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पिछले आदेश में उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी और दो जून को आत्मसमर्पण करने को कहा था।Supreme Court’s Registry refuses urgent listing request of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's plea for the extension of his interim bail by seven days on medical grounds in the Delhi excise policy case pic.twitter.com/8LpPUEiJRH
— ANI (@ANI) May 29, 2024
इससे पहले, मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में चिकित्सा आधार पर केजरीवाल की अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया था।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने कहा कि केजरीवाल की अर्जी को सूचीबद्ध करने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश फैसला लेंगे।