सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में बंजारा रिहा
सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में बंजारा रिहा
मुंबई। विशेष केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने गुजरात के पूर्व (आईपीएस) राजपत्रित अधिकारी डीजी बंजारा को सोहराबउद्दीन शेख के कथित फर्जी मुठभे़ड मामले में मंगलवा रको रिहा कर दिया। अदालत ने इस मामले में राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को भी रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद बंंजारा ने कहा कि अंत में न्याय हुआ। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि सोहराबुद्दीन एक गिरोहबाज था और उसका संपर्क पाकिस्तान आधारित आंतकवादी गिरोह लश्कर-ए-तैयबा से था। बंजारा को २४ अप्रैल २००७ को आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन और दिनेश एमएन के साथ सोहराबुद्दीन मुठभे़ड मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें वर्ष २०१४ में जमानत दी गई थी। गौरतलब है कि सीबीआई ने कहा था कि बंजारा सोहराबउद्दीन हत्या के षडयंत्र में शामिल थे। सीबीआई ने आरोपपत्र में दावा किया था कि सोहराबुद्दीन और कौसर बी को कथितरूप से गुजरात आतंकविरोधी दल ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और नवंबर २००५ में गांधी नगर में दोनों को फर्जी मुठभ़ड में मार दिया था।