दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली/भाषा। निर्वाचन आयोग ने आगामी आठ फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी चुनाव की अधिसूचना के अनुसरण में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार अब अपने नामांकन पत्र दायर कर सकेंगे।

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आयोग के सचिव अजॉय कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार 21 जनवरी तक नामांकन पत्र दायर कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 जनवरी को होगी और उम्मीदवारों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 जनवरी है।

उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने छह जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके साथ ही दिल्ली में चुनाव के मद्देनजर चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई थी। आयोग द्वारा पूर्व घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, आयोग को 14 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी करनी थी। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होती है।

अधिसूचना के अनुसार आठ फरवरी को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा और 11 जनवरी को मतगणना के बाद 13 जनवरी तक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाओं सहित अन्य अनिवार्य सेवाओं में कार्यरत लोगों को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान करने वाली अधिसूचना आयोग द्वारा 10 जनवरी को जारी की जा चुकी है।

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