राजस्थान: बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में उच्चतम न्यायालय का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस

राजस्थान: बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में उच्चतम न्यायालय का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस

राजस्थान: बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में उच्चतम न्यायालय का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस

उच्चतम न्यायालय। स्रोत: Supreme Court of India Website

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में बसपा के छह विधायकों के राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में विलय के मामले में दो याचिकाओं पर गुरुवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष और अन्य को नोटिस जारी किए।

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न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में विधानसभा सचिव और कांग्रेस में शामिल हुए बसपा के सभी छह विधायकों को भी नोटिस जारी किया है।

बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर की हैं। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा था कि बसपा विधायकों के राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर अयोग्यता की याचिका पर तीन महीने के भीतर निर्णय करें।

बसपा के इन विधायकों के कांग्रेस पार्टी में विलय के साथ ही 200 सदस्यों वाली विधानसभा में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 100 पार कर गई थी।

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