अभिनेता दिलीप की जमानत याचिका खारिज

अभिनेता दिलीप की जमानत याचिका खारिज

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने जानी मानी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के अपहरण की साजिश रचने और उनसे यौन उत्पी़डन करने के आरोपों पर गिरफ्तार मलयालम अभिनेता दिलीप को मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुनील थॉमस ने अभियोजन पक्ष के वकील की ओर से अभिनेता के खिलाफ बंद लिफाफे में पेश किए गए सबूतों पर गौर करने के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मामले में अब भी जांच चल रही है और हालातों में कोई ब़डा बदलाव (इससे पहले की जमानत याचिका से लेकर अब तक) दिखता प्रतीत नहीं हो रहा है। साजिश रचने के आरोपों में १० जुलाई को गिरफ्तार किए जाने के बाद से अभिनेता ने दूसरी बार जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की उस दलील को भी माना कि अभिनेता एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह सबूतों के साथ छे़डछा़ड तथा गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अदालत को यह बताया गया था कि मामले में जांच जारी है और मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। इसी आधार पर अदालत ने २४ जुलाई को दिलीप की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अभियोजन पक्ष ने उस मोबाइल फोन को मामले में बेहद अहम सबूत बताया था। जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि घटना का वीडियो जिस मेमोरी कार्ड में रखा गया था उस वास्तविक मेमोरी कार्ड को अभी बरामद करना है। जांचकर्ता अभी भी फोन और मेमोरी कार्ड सहित अन्य सबूतों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायमूर्ति थॉमस ने अपने आदेश में कहा, उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि जांच अब तक जारी है।

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