पत्नी की हत्या के मामले में सुहैब इलियासी दोषी करार

पत्नी की हत्या के मामले में सुहैब इलियासी दोषी करार

नई दिल्ली। क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड से मशहूर हुए सुहैब इलियासी को पत्नी अंजू की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है। दिल्ली की क़डक़डडूमा कोर्ट इस मामले में २० दिसंबर को सजा का एलान करेगी। गौरतलब है कि ११ जनवरी २००० को सुहैब के घर पर उनकी पत्नी अंजू की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इस आरोप सुहैब पर ही लगा और उसे २८ मार्च २००० को गिरफ्तार कर लिया गया। सुहैब को पहले पत्नी को दहेज के लिए प्रदताि़डत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा जा रहा था कि उसने इसी वजह से खुदकुशी की। हालांकि, २०१४ में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंजू की मां की पिटीशन पर ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर दिया कि इसे हत्या के मामले के तौर पर भी देखे। इस मामले की जांच में पाया गया कि सुहैब और अंजू के बीच दहेज को लेकर अक्सर झग़डा होता था। पत्नी की हत्या के बाद सुहैब ने अंजू की दोस्त को फोन करके बताया था कि उसने सुसाइड कर लिया हैै। बाद में अंजू के परिवारवालों ने सुहैब पर ही दहेज के लिए प्रता़डीत करने और हत्या करने का आरोप लगाया था।

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