हार्दिक को अदालत से बड़ा झटका, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

हार्दिक को अदालत से बड़ा झटका, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

हार्दिक पटेल

अहमदाबाद/दक्षिण भारत। कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल को गुजरात उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। दंगा भड़काने के मामले में न्यायालय ने हार्दिक की सजा खत्म करने से इनकार किया है। बता दें कि हार्दिक को मेहसाणा के विसनगर में दंगा भड़काने के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उन्हें जमानत मिल गई थी।

Dakshin Bharat at Google News
बाद में हार्दिक ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सजा को चुनौती दी। अब यहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने हार्दिक की याचिका खारिज कर दी। इस वजह से हार्दिक आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि पाटीदार आंदोलन से चर्चा में आए हार्दिक हाल में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वे गुजरात के जामनगर से चुनाव लड़ने वाले थे। जिस मामले में हार्दिक को सजा सुनाई गई थी, वह साल 2015 का है।

हार्दिक पटेल को भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ मामले में विसनगर की अदालत ने दोषी ठहराया था। उस मामले में 17 में से तीन आरोपी दोषी ठहराए गए। करीब चार साल पुराने इस मामले की वजह से हार्दिक के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने के रास्ते फिलहाल बंद होते नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधित्व कानून-1951 संबंधित व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकता है। हालांकि अभी हार्दिक के पास उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने का विकल्प है। गुजरात में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है।

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हार्दिक ने ट्वीट किया, ‘गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। चुनाव तो आते हैं जाते हैं लेकिन संविधान के खिलाफ़ भाजपा काम रही है। कांग्रेस पार्टी के पच्चीस साल के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है? भाजपा के बहुत सारे नेताओं पर मुकदमे हैं, सजा भी हैं, लेकिन कानून सिर्फ हमारे लिए है।’ इस ट्वीट के बाद काफी लोगों ने हार्दिक की आलोचना की और कहा कि यह फैसला न्यायालय का है।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download