हनीप्रीत की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज

हनीप्रीत की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने साध्वियों से बलात्कार मामले में २० साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की दत्तक पुत्री हनीप्रीत इंसां की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने यह कहते हुए हनीप्रीत की याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका अदालत का समय जाया करने के लिए दायर की है। उन्होंने अपने आदेश में कहा, इस याचिका में कोई दम नहीं है। हनीप्रीत हरियाणा पुलिस की गिरफ्त से बचने का लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए वह राहत की अधिकारी नहीं है। न्यायालय ने याचिका दायर करने के अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए हनीप्रीत को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की सलाह दी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा था कि बेहतर होगा कि याचिकाकर्ता हनीप्रीत आत्मसमर्पण कर दे।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download