घरेलू नौकर या ड्राइवर रखने से पहले हासिल करें यह खास जानकारी वरना पड़ सकता है पछताना

घरेलू नौकर या ड्राइवर रखने से पहले हासिल करें यह खास जानकारी वरना पड़ सकता है पछताना

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जयपुर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक उत्तर बृजेन्द्र सिंह भाटी ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत वृत्त माणक चौक क्षेत्र में व्यक्तियों व संस्थाओं को पाबन्द किया है कि वे घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सेल्समैन आदि को उसके पूर्व व्यक्तिगत विवरण व पुलिस सत्यापन कराये बिना नहीं रखेंगे।

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कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त ने लोक-शांति एवं लोक व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं जो घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सेल्समैन आदि रखते हैं, को पाबन्द किया है कि वे व्यक्ति का फोटो सहित पूर्ण विवरण नाम, पता, पिता का नाम, उम्र, जाति, पहचान चिह्न आदि का विवरण लें।

इसके अलावा संबंधित व्यक्ति का पूर्व स्थाई व वर्तमान पता, भाषा, बेसिक फोन नम्बर, सेल्यूलर मोबाइल फोन नम्बर, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थानीय पहचानकर्ता व मूल निवास का पहचानकर्ता का टेलिफोन, मोबाइल नम्बर सहित नाम का विवरण जरूर लें।

उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति के पते का विवरण, स्थानीय जमानती, रिश्तेदार, जानकार का टेलिफोन, मोबाइल नम्बर सहित नाम व पता का विवरण, पिछले पांच सालों में जहां निवास व नौकरी की गई वहां के मालिक का नाम-पता, अदालत में चल रहे अपराधिक प्रकरणों का विवरण लें।

साथ ही वैध एवं प्रमाणिक पहचान-पत्र की प्रतियाँ आदि की पूर्ण सूचना सुरक्षित रखें। इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें तथा इनकी गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस थाने को दें।

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