तमिलनाडु में लॉकडाउन बढ़ने के साथ सोमवार से और छूट

तमिलनाडु में लॉकडाउन बढ़ने के साथ सोमवार से और छूट

तमिलनाडु में लॉकडाउन बढ़ने के साथ सोमवार से और छूट

प्रतीकात्मक चित्र। स्रोत: PixaBay

चेन्नई/दक्षिण भारत। तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार रात को चेन्नई और आसपास के जिलों में कई ढील देने के साथ लॉकडाउन अवधि एक हफ्ते और बढ़ाकर 5 जुलाई शाम छह बजे तक कर दी है। ये वो जिले हैं जहां हाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट का रुख देखा गया है। नए नियमों के अनुसार, चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेंगलपेट जिलों में शॉपिंग मॉल, ज्वैलरी स्टोर, टेक्सटाइल शोरूम और पूजा स्थलों को अनुमति दी जाएगी।

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वहीं, पश्चिम और मध्य तमिलनाडु के 11 जिलों में अतिरिक्त छूट की पेशकश की गई है, जहां वर्तमान में अधिक संक्रमण के कारण सख्त लॉकडाउन लागू है। पाबंदियों में ढील मिलने से चेन्नई और उसके आसपास (श्रेणी 3 जिलों) में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल फिर से खुलेंगे। अगले सोमवार से 23 जिलों (श्रेणी 2) में अंतर-जिला सार्वजनिक परिवहन फिर से शुरू होगा।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा घोषित नए नियमों के अनुसार, चेन्नई और आसपास के जिलों में मॉल को सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। इन जिलों में कपड़ा और आभूषण की दुकानें भी खुल सकती हैं।

ये नियम जरूरी
हालांकि, सरकार ने कहा है कि ये प्रतिष्ठान एक बार में 50 प्रतिशत क्षमता तक ग्राहकों को आने की इजाजत दे सकते हैं और उन्हें एयर-कंडीशनर का उपयोग नहीं करना चाहिए। रेस्तरां केवल पैक करके खाना दे सकते हैं। मॉल में सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। इन जिलों में जिन दुकानों को पहले खोलने की अनुमति मिली थी, वे अब रात 9 बजे तक खुली रह सकती हैं।

कौन जिला किस श्रेणी में?

श्रेणी 1 जिले
कोयंबटूर, नीलगिरि, तिरुपुर, इरोड, सलेम, करूर, नमक्कल, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम और मयिलादुथुराई। यहां कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए हैं।

श्रेणी 2 जिले
अरियालुर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, कन्याकुमारी, कृष्णागिरि, मदुरै, पेरंबूर, पुदुक्कोटाई, रामनाथपुरम, रानीपेट, शिवगंगा, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली, तिरुप्पटुर, तिरुवन्नामलाई, थूथुकुडी, तिरुचिरापल्ली, वेल्लुपुरम, वेल्लोर और विरुधुनगर। यहां संक्रमण की रफ्तार मध्यम पाई गई है।

श्रेणी 3 जिले
चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपेट और तिरुवल्लूर में कोरोना का प्रसार अपेक्षाकृत कम है।

इन्हें भी मिली छूट
सरकार ने श्रेणी 2 और श्रेणी 3 जिलों को अतिरिक्त छूट दी, जिसमें सरकारी कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों और एटीएम सेवाओं, सेबी व पूंजी और ऋण बाजार सेवाओं और उद्योगों को 100 प्रतिशत कार्यबल के साथ कामकाज की अनुमति शामिल है।

धर्मस्थलों के बारे में यह नियम
इन चार जिलों में मंदिर, मस्जिद, चर्च और दरगाहों सहित सभी पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन मानक प्रक्रिया का अनुपालन जरूरी होगा। हालांकि, विशेष प्रार्थना, समारोह और अभिषेक आदि की अनुमति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि हाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है लेकिन वायरस का खतरा अभी बरकरार है। ऐसे में मास्क, स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग और बारी आने पर टीकाकरण ही बचाव है।

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