दुर्घटना पीड़ितों की मदद पर पुलिस नहीं करेगी परेशान, राष्ट्रपति ने दी विधेयक को मंजूरी
दुर्घटना पीड़ितों की मदद पर पुलिस नहीं करेगी परेशान, राष्ट्रपति ने दी विधेयक को मंजूरी
नई दिल्ली/बेंगलूरु/भाषा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो कि भारत का अपनी तरह का पहला विधेयक है। यह विधेयक कर्नाटक में ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करेगा जो दुर्घटना पीड़ितों को जरूरत के समय आपात चिकित्सकीय मदद मुहैया कराते हैं।
इसके साथ ही कर्नाटक ऐसे नेक लोगों को विधिक संरक्षण मुहैया कराने वाला पहला राज्य बन गया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब भारत में दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में ब़ढोतरी देखी गई है। भारत में 2016 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,50,785 लोगों की मौत हुई।गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने कर्नाटक गुड समैरिटन एंड मेडिकल प्रोफेशनल (प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग इमर्जेंसिंग सिचुएशन) बिल, 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे नेक लोगों को संरक्षण प्रदान करना और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को जरूरत के समय तत्काल चिकित्सकीय सहायता सुनिश्चित करना है।
इसके साथ ही इसका उद्देश्य लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना है कि वे पुलिस द्वारा एवं जांच के दौरान प्रताड़ना के भय के बिना पीड़ितों को प्राथमिक उपचार मुहैया कराएं। नए कानून के तहत कर्नाटक सरकार ऐसे नेक लोगों को वित्तीय मदद मुहैया कराएगी जो पीड़ित को समय पर सही ढंग से मदद मुहैया कराते हैं।
उन्हें अदालत और पुलिस थानों में बार-बार पेश होने से छूट प्रदान की जाएगी तथा ऐसे मामलों में, जिसमें पेश होना अनिवार्य है, अदालत और पुलिस थानों तक आने जाने के खर्च की पूर्ति प्रस्तावित गुड समैरिटन कोष से की जाएगी।
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