वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों द्वारा देखभाल न किए जाने पर गिफ्ट डीड रद्द कर सकते हैं: मद्रास उच्च न्यायालय

एस नागलक्ष्मी की पुत्रवधू एस माला द्वारा दायर अपील खारिज

वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों द्वारा देखभाल न किए जाने पर गिफ्ट डीड रद्द कर सकते हैं: मद्रास उच्च न्यायालय

Photo: PixaBay

चेन्नई/दक्षिण भारत। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या करीबी रिश्तेदारों के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट या सेटलमेंट डीड को रद्द कर सकते हैं, यदि वे उनकी देखभाल करने में विफल रहे, भले ही डीड में लगाई गईं शर्तों में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो।

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न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के राजशेखर की खंडपीठ ने हाल ही में मृतक एस नागलक्ष्मी की पुत्रवधू एस माला द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

मूल रूप से, नागलक्ष्मी ने अपने बेटे केशवन के पक्ष में एक समझौता पत्र इस उम्मीद के साथ तैयार किया था कि वे और उनकी बहू जीवनभर उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन वे उनकी देखभाल करने में विफल रहे। बेटे की मौत के बाद उनकी बहू ने भी उनकी उपेक्षा की। इसलिए उन्होंने आरडीओ, नागपट्टिनम से संपर्क किया।

माला के बयान दर्ज करने के बाद कि उसने प्यार और स्नेह के कारण और अपने बेटे के भविष्य के लिए यह काम किया है, और माला के बयानों पर विचार करने के बाद, आरडीओ ने समझौता डीड को रद्द कर दिया। इसे चुनौती देते हुए माला ने एक याचिका दायर की और इसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, उसने वर्तमान अपील दायर की।

पीठ ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 (1) वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी परिस्थितियों में संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जहां वे अपनी संपत्ति, या तो उपहार या समझौते के माध्यम से, इस उम्मीद के साथ हस्तांतरित करते हैं कि हस्तांतरितकर्ता उनकी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करेगा।

पीठ ने कहा कि यदि व्यक्ति इन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो वरिष्ठ नागरिक के पास हस्तांतरण को रद्द करने के लिए न्यायाधिकरण से घोषणा प्राप्त करने का विकल्प है।

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