ट्वीट मामलाः उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया

ट्वीट मामलाः उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया

ट्वीट मामलाः उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया

प्रशांत भूषण

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक्टिविस्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के प्रति उनके दो अपमानजनक ट्वीट के कारण उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया।

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न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा कि इसकी सजा की मात्रा के मुद्दे पर 20 अगस्त को बहस सुनी जाएगी। शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

इससे पहले, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उन दो ट्वीट का बचाव किया था, जिसमें कथित तौर पर अदालत की अवमानना की गई है। उन्होंने कहा था कि वे ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते।

न्यायालय ने इस मामले में एक याचिका का संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए उन्हें 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

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