जयपुर: शृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में चार दोषी करार

जयपुर: शृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में चार दोषी करार

अदालत.. प्रतीकात्मक चित्र

जयपुर/भाषा। राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में बुधवार को चार आरोपियों को दोषी तथा एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।

Dakshin Bharat at Google News
मामले में अदालत के न्यायमित्र (एमिक्स क्यूरी) शाहबाज हुसैन ने संवाददाताओं को बताया, अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया क्योंकि उसके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके। बाकी चार आरोपियों को आईपीएस की धारा 120 बी के तहत दोषी माना गया है।

शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था। बाकी चार दोषियों के नाम मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्म्द सलमान और सैफुर्रहमान हैं। ये सभी अदालत में मौजूद थे।

लगभग 11 साल पहले 2008 में हुए आठ सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर के परकोटे शहर को हिला दिया था। इन धमाकों में कम से कम 70 लोगों की मौत हुई थी।

उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download

Latest News

जर्मनी क्रिसमस बाजार घटना: हमलावर के बारे में दी गई थी चेतावनी, कहां हुई चूक? जर्मनी क्रिसमस बाजार घटना: हमलावर के बारे में दी गई थी चेतावनी, कहां हुई चूक?
मैगडेबर्ग/दक्षिण भारत। जर्मन शहर मैगडेबर्ग में क्रिसमस बाजार में हुई घातक घटना के पीछे संदिग्ध, एक सऊदी नागरिक जिसकी पहचान...
आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है: मोदी
रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के भारत के प्रयास का समर्थन दोहराया
इमरान के समर्थकों पर आई आफत, 9 मई के दंगों के जिम्मेदार 25 लोगों को सुनाई गई सजा
रूस: कज़ान में कई आवासीय इमारतों पर ड्रोन हमला किया गया
कर्नाटक: कंटेनर ट्रक के कार पर पलटने से 6 लोगों की मौत हुई
क्या मुकेश खन्ना और सोनाक्षी सिन्हा के बीच रुकेगी जुबानी जंग?