कर्नाटक हिजाब मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा
मामले को स्थानांतरित करने और नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई का अनुरोध
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कर्नाटक के हिजाब विवाद संबंधी याचिका का उच्चतम न्यायालय में उल्लेख किया है।
सिब्बल ने मामले को स्थानांतरित करने और नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई का अनुरोध किया है।वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल द्वारा इस अनुरोध पर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि वे इस पर गौर करेंगे।
बता दें कि कर्नाटक में स्कूल-कॉलेज परिसर में हिजाब पर पाबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास इस राय के साथ भेज दिया कि मुख्य न्यायाधीश मामले पर गौर करने के लिए बड़ी पीठ के गठन का फैसला कर सकते हैं।
कक्षाओं में हिजाब को लेकर प्रतिबंध के खिलाफ कुछ याचिकाओं पर मंगलवार से सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर ये मामले बुनियादी महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को उठाते हैं।
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