मोदी उपनाम मामला: राहुल को सजा सुनाए जाने पर शिवसेना ने क्या कहा?

शिवसेना की प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने कहा कि गांधी व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के आदी हैं

मोदी उपनाम मामला: राहुल को सजा सुनाए जाने पर शिवसेना ने क्या कहा?

सूरत जिले की एक अदालत ने साल 2019 में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में दो साल कैद की सजा सुनाई

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-नीत शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने का बृहस्पतिवार को स्वागत किया और कहा कि वीर दामोदर सावरकर जैसी राष्ट्रीय हस्तियों का ‘अपमान’ करने और विदेश में देश की ‘छवि खराब’ करने के लिए भी उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए।

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शिवसेना की प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने कहा कि गांधी व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के आदी हैं।

म्हात्रे ने कहा, ‘वीर सावरकर जैसी राष्ट्रीय हस्तियों का अपमान करने और विदेश में देश की छवि खराब करने को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।’ उनका यह संदर्भ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के वक्तव्य के बाद हुए विवाद से संबंधित है।

गुजरात के सूरत जिले की एक अदालत ने ‘मोदी’ उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में साल 2019 में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में दो साल कैद की सजा सुनाई।

कांग्रेस नेता के वकील ने बताया कि अदालत ने राहुल गांधी को तत्काल जमानत दे दी और उनकी सजा 30 दिनों के लिए निलंबित कर दी, ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील कर सकें।

गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित रूप से कहा था कि ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?’ इस पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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