दिल्ली की अदालत ने ईडी समन मामले में केजरीवाल को जमानत दी

अपराध जमानती होने के कारण अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई

दिल्ली की अदालत ने ईडी समन मामले में केजरीवाल को जमानत दी

Photo: AAPkaArvind FB page

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन छोड़ने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो शिकायतों में जमानत दे दी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने केजरीवाल को अदालत कक्ष से बाहर जाने की भी इजाजत दे दी।

इसमें कहा गया, 'अपराध जमानती होने के कारण आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है।'

अदालत ने ईडी को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज केजरीवाल को सौंपने का भी निर्देश दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दर्ज की हैं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का सम्मान नहीं करने से संबंधित है।

ईडी ने इससे पहले दिल्ली की पूर्व आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं होने के लिए उन पर मुकदमा चलाने की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था।

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