आडवाणी, जोशी और अन्य आरोपियों को 30 मई को पेश होने का आदेश
आडवाणी, जोशी और अन्य आरोपियों को 30 मई को पेश होने का आदेश
लखनऊ। अयोध्या में छह दिसम्बर १९९२ को बाबरी ढांचे को ध्वस्त किये जाने के मामले में आरोपी पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, डा़ मुरली मनोहर जोशी और केन्द्रीय मंत्री उमा भारती समेत अन्य आरोपियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आगामी ३० मई को हरहाल में पेश होने का आदेश दिया है। आडवाणी, श्री जोशी, सुश्री भारती, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद विनय कटियार, विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) नेता विष्णुहरि डालमिया और साध्वी ऋतम्भरा को शुक्रवार को अदालत में पेश होना था, लेकिन अदालत बैठते ही उनके वकील ने हाजिरीमाफी की दरख्वास्त दे दी। विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने हाजिरी माफी तो दे दी लेकिन ३० मई को अदालत में हर हाल में पेश होने का आदेश दिया। इन आरोपियों के पेश नहीं होने की वजह से आरोप तय नहीं हो सके। अब इनके ऊपर भी ३० मई को आरोप तय किए जाएंगे। आरोप तय करने के लिए आरोपी को व्यक्तिगत रुप से अदालत में उपस्थित होना जरुरी होता है। सीबीआई की विशेष अदालत ३० मई को विहिप और भाजपा के १२ लोगों के खिलाफ आरोप तय करेगी। इन लोगों में आडवाणी, जोशी, कटियार, केन्द्रीय मंत्री उमा भारती, साध्वी ऋतम्भरा, डालमिया, रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, पूर्व सांसद डा़ राम विलास दास वेदान्ती, महंत धर्मदास, चम्पत राय, सतीश प्रधान और बैकुंठ लाल शर्मा शामिल हैं।