हिजाब मामला: इन बिंदुओं से जानें, उच्च न्यायालय में क्यों नहीं टिक पाई छात्राओं की याचिका

हिजाब मामला: इन बिंदुओं से जानें, उच्च न्यायालय में क्यों नहीं टिक पाई छात्राओं की याचिका

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है


बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम काजी की पीठ ने कहा कि हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की दलीलें 'योग्यता रहित' हैं, इसलिए सुनवाई योग्य नहीं हैं।

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न्यायालय ने हिजाब पर तीन व्यापक सवालों के जवाब दिए - क्या यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है; क्या वर्दी निर्धारित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना है, क्या कर्नाटक सरकार का 5 फरवरी, 2022 को वर्दी को अनिवार्य करने का आदेश मनमाना है और अधिकारों का उल्लंघन है? जानिए, न्यायालय ने इन सब पर क्या कहा।

इस्लाम के तहत हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। अदालत ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है और कुरान में इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि हिजाब पहनना केवल अनुशंसात्मक है।"

वर्दी का निर्धारण मौलिक अधिकार के लिए एक उचित प्रतिबंध है

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि हिजाब पर प्रतिबंध से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध हैं। उच्च न्यायालय ने माना कि ये प्रतिबंध, जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर लगाए गए हैं, उन प्रथाओं को भी शामिल करेंगे जिन्हें उस धर्म के तहत आवश्यक या महत्वपूर्ण माना जाता है।

मानवाधिकारों का उचित प्रतिबंध एक छोटी-सी कीमत

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि यह मानना बहुत दूर की कौड़ी है कि स्कूल का ड्रेस कोड मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। उसने कहा कि स्कूल और कॉलेज 'योग्य सार्वजनिक स्थान' हैं, जो मुख्य रूप से शैक्षिक निर्देश देते हैं। इन योग्य सार्वजनिक स्थानों में व्यक्तिगत अधिकार जो सामान्य अनुशासन और मर्यादा के खिलाफ जा सकते हैं, पीछे हट जाते हैं। अदालत ने जेलों में बंद विचाराधीन अभियुक्तों के अधिकारों का उदाहरण देते हुए कहा कि वे गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से एक स्वतंत्र नागरिक के अधिकारों से हीन हैं।

हिजाब को छोड़ना महिलाओं को मुक्ति दिला सकता है

उच्च न्यायालय ने कहा कि हिजाब, भगवा, या धर्म के प्रतीक अन्य परिधान जैसे धार्मिक कपड़ों को छोड़कर स्कूल ड्रेस कोड का निर्धारण महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच की दिशा में एक कदम आगे हो सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह महिलाओं की स्वायत्तता या उनके शिक्षा के अधिकार को नहीं छीनता है क्योंकि वे कक्षा के बाहर अपनी पसंद का कोई भी परिधान पहन सकती हैं।

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