नहीं कर पाए आयकर रिटर्न फाइल तो परेशान न हों, अब 31 अगस्त हो गई अंतिम तिथि
नहीं कर पाए आयकर रिटर्न फाइल तो परेशान न हों, अब 31 अगस्त हो गई अंतिम तिथि
नई दिल्ली। अगर आपने अब तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो परेशान न हों, क्योंकि सरकार ने इसकी अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब यह 31 अगस्त, 2018 कर दी गई है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि मामले पर विचार करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने उद्धरित श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की तिथि 31 जुलाई, 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दी है।
इस तरह अब आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए एक महीने से ज्यादा समय मिल जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था आईसीएआई ने मांग की थी कि आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को एक महीना बढ़ाया जाए। इस पर विचार करने के बाद सरकार ने अंतिम तिथि में एक महीने की बढ़ोतरी की है। चूंकि इस बार आयकर रिटर्न फाइल करने में पेनल्टी का प्रावधान भी शामिल है। ऐसे में संभावना है कि ज्यादा लोग रिटर्न फाइल करेंगे। इसमें ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए रिटर्न भरने वाले पोर्टल पर भार बढ़ जाता। इसके अलावा कई लोगों को तकनीकी व कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।Upon consideration of the matter, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the ‘Due Date’ for filing of Income Tax Returns from 31st July, 2018 to 31st August, 2018 in respect of the said categories of taxpayers.
— Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) July 26, 2018
सरकार ने आयकर एक्ट में नया सेक्शन 234 एफ जोड़ा है। इसमें प्रावधान किया गया है कि तय सीमा के बाद आयकर रिटर्न फाइल करने वालों पर नियमों के अनुसार 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय से पहले आयकर रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, क्योंकि आखिरी दिनों में पोर्टल पर ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। अगर उस समय किसी अन्य समस्या के कारण आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो यह जेब पर भारी पड़ सकता है।
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