बलात्कार के आरोपी गायत्री को मिली जमानत
बलात्कार के आरोपी गायत्री को मिली जमानत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके दो साथियों को बलात्कार के मामले में लखनऊ की एक अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। पाक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र ने प्रजापति तथा सह अभियुक्तों विकास वर्मा और अमरेन्द्र सिंह उर्फ मिंटू को एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि के बांड पर जमानत दे दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रजापति को जमानत मिलने पर कहा यह तो अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई हो तो बताओ। मालूम हो कि वर्ष २०१४ में एक महिला से बलात्कार करने और उसकी नाबालिग बेटी से दुराचार की कोशिश के आरोप में प्रजापति तथा छह अन्य अभियुक्तों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गत १७ फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया था। करीब एक महीने तक पुलिस के हाथ नहीं आए प्रजापति को आखिरकार पिछली १५ मार्च को लखनऊ के आशियाना इलाके से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। गिरफ्तारी के वक्त प्रजापति ने कहा था कि मामले की सचाई सामने लाने के लिए उनका तथा कथित पीि़डता मां-बेटी का नारको परीक्षण किया जाना चाहिए। प्रजापति ने अपनी गिरफ्तार पर रोक लगवाने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन न्यायालय ने सम्बन्धित अदालत में अर्जी देने की बात कही थी।