पाक में बैठे हिज़्बुल के एक आतंकवादी को अदालत में पेश होने के लिए 30 दिन की मोहल्लत दी गई

खतीब आतंकवाद का वित्तपोषण करने के पिछले साल के मामले में एसआईए द्वारा वांछित है

पाक में बैठे हिज़्बुल के एक आतंकवादी को अदालत में पेश होने के लिए 30 दिन की मोहल्लत दी गई

कुल आरोपियों में से नौ के खिलाफ सुनवाई जारी है, जबकि खतीब सहित तीन फरार हैं

भदरवाह/भाषा। पाकिस्तान से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर शिकंजा कसते हुए, राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हिज्बुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही की है।

Dakshin Bharat at Google News
एक अधिकारी ने बताया कि भदरवाह शहर के निवासी मोहम्मद हुसैन खतीब को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने के वास्ते 30 दिन का समय दिया गया है और इसमें विफल रहने पर उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। वह फिलहाल पाकिस्ताम में रह रहा है।

खतीब आतंकवाद का वित्तपोषण करने के पिछले साल के मामले में एसआईए द्वारा वांछित है। इसी मामले में पूर्व मंत्री जतिंदर सिंह उर्फ बाबू सिंह भी शामिल है, जो फिलहाल जम्मू के कोट भलवाल केंद्रीय कारागार में बंद है।

नेचर-मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी के अध्यक्ष सिंह को पिछले साल नौ अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। जम्मू में हवाला के 6.90 लाख रुपए के साथ उसके कार्यकर्ता मोहम्मद शरीफ शाह की गिरफ्तारी के बाद सिंह भूमिगत हो गया था, लेकिन उसे 10 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

एसआईए ने 24 सितंबर को तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू की अदालत में सिंह और खतीब सहित तीन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया। बाद में नौ और आरोपियों के खिलाफ तीन पूरक आरोप-पत्र दायर किए गए।

कुल आरोपियों में से नौ के खिलाफ सुनवाई जारी है, जबकि खतीब सहित तीन फरार हैं।

एसआईए ने कहा कि पूर्व मंत्री कथित तौर पर ‘एन्क्रिप्टेड’ सोशल मीडिया ऐप के जरिए खतीब के संपर्क में था और धन की व्यवस्था के लिए गुप्त रूप से दुबई गया था।

अधिकारी ने कहा, शाह को इस पार्टी का सचिव बनाया गया था, जिसने एक अज्ञात व्यक्ति से कश्मीर में ये धन प्राप्त किया और इस कोष को बाबू सिंह को सौंपने के लिए जम्मू गया था। इस पैसे की व्यवस्था खतीब ने की थी, जो हिज़्बुल मुजाहिदीन का आतकंवादी है और पाकिस्तान से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।

एसआईए ने खतीब के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 के तहत फरार घोषित करने की कार्यवाही पर अमल करते हुए फरार आरोपी के भदरवाह में मस्जिद मोहल्ला स्थित आवास और अन्य प्रमुख स्थानों पर पोस्टर लगाए हैं।

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download