विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ ठाकरे गुट की याचिका पर 7 मार्च को सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

याचिका को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 1 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना था

विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ ठाकरे गुट की याचिका पर 7 मार्च को सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

Photo: UddhavBalasahebThackeray FB page

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को 7 मार्च को सूचीबद्ध करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को जून 2022 में संगठन विभाजन के बाद 'असली राजनीतिक दल' घोषित किया गया था। ।

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ठाकरे गुट की याचिका को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 1 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना था।

ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिका का उल्लेख किया और कहा कि यह कार्य सूची में नहीं है। उन्होंने पीठ से, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, आग्रह किया कि इसे 7 मार्च को सूचीबद्ध किया जाए।

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