कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ एफआईआर संबंधी याचिका खारिज
अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया
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नई दिल्ली/दक्षिण भारत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया है।
हालांकि, न्यायिक मजिस्ट्रेट चतिंदर सिंह ने शिकायत का संज्ञान लिया।याचिका में आरोप लगाया गया है कि खरगे ने 27 अप्रैल, 2023 को कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट चतिंदर सिंह की अध्यक्षता वाली अदालत ने शिकायत को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि साक्ष्य शिकायतकर्ता की पहुंच में हैं, जिससे पुलिस जांच की आवश्यकता समाप्त हो गई।
अदालत ने कहा कि आवश्यक सामग्री तकनीकी या जटिल नहीं थी, जिससे सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच अनुचित थी।
अदालत ने शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि खड़गे से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। इसने शिकायतकर्ता को समन-पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने का विकल्प दिया तथा कहा कि यदि बाद में जांच संबंधी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, तो सीआरपीसी की धारा 202 के तहत प्रावधानों पर विचार किया जा सकता है।