एनआईए अदालत ने कासगंज तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या मामले में 28 लोगों को दोषी ठहराया
चंदन गुप्ता की मौत के बाद यह मामला काफी सुर्खियों में आ गया था
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लखनऊ/दक्षिण भारत। यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में 28 लोगों को दोषी ठहराया है, जिनकी साल 2018 में कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़प में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने बताया कि शुक्रवार को सजा का ऐलान किया जाएगा। आरोपियों को गुरुवार को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।चंदन गुप्ता की मौत के बाद क्षेत्र में भड़के दंगों के बाद यह मामला काफी सुर्खियों में आ गया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया।
बता दें कि 26 जनवरी, 2018 की सुबह चंदन गुप्ता और उनके भाई विवेक गुप्ता ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया था।
एक सरकारी वकील ने बताया कि जब जुलूस तहसील रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गेट के पास पहुंचा तो सलीम, वसीम और नसीम सहित एक समूह ने कथित तौर पर सड़क अवरुद्ध कर दी और जुलूस को रोक दिया था।
वकील ने बताया कि जब चंदन ने आपत्ति जताई तो स्थिति बिगड़ गई और आरोपियों की ओर से पथराव शुरू हो गया था।