पेरिया हत्याकांड: सीबीआई अदालत ने 10 लोगों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई
अदालत ने पिछले शनिवार को उन्हें दोषी पाया था
Photo: CBI Website
कोच्चि/दक्षिण भारत। पांच साल पहले केरल के कासरगोड जिले के पेरिया में दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में यहां की सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को 10 लोगों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, एक पूर्व सीपीआई (एम) विधायक सहित चार अन्य को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने पिछले शनिवार को उन्हें दोषी पाया था।यह मामला 17 फरवरी, 2019 को कथित तौर पर सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं द्वारा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कृपेश और सरथ लाल पीके की हत्या से संबंधित है।
दोषियों में पूर्व विधायक और सीपीआई (एम) जिला नेता केवी कुन्हिरमन, कन्हानगढ़ ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंदन, पूर्व सीपीआई (एम) पेरिया स्थानीय समिति के सदस्य ए पीतांबरन और पूर्व पक्कम स्थानीय सचिव राघवन वेलुथोली शामिल हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, ये दोहरे हत्याकांड क्षेत्र में सीपीआई (एम) और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक रूप से प्रेरित हमलों और जवाबी हमलों के बाद किए गए थे।