बेअंत सिंह के हत्यारे राजोआना की मौत की सजा बदलने पर 26 जनवरी तक फैसला करे केंद्र: उच्चतम न्यायालय

बेअंत सिंह के हत्यारे राजोआना की मौत की सजा बदलने पर 26 जनवरी तक फैसला करे केंद्र: उच्चतम न्यायालय

बेअंत सिंह के हत्यारे राजोआना की मौत की सजा बदलने पर 26 जनवरी तक फैसला करे केंद्र: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय। स्रोत: Supreme Court of India Website

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि वह मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की अर्जी पर 26 जनवरी तक फैसला करे।

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बता दें कि राजोआना पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में दोषी करार दिया जा चुका है और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है।

राजोआना को साल 2007 में विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। अब उसने अपनी सजा कम करने का अनुरोध किया है। इस पर प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से कहा है कि मामले पर गणतंत्र दिवस से पहले फैसला करे।

उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘हम आपको दो-तीन हफ्ते का समय देते हैं। आपको 26 जनवरी तक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। 26 जनवरी अच्छा दिन है। यह उचित होगा कि आप उससे पहले फैसला लें।’

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की साल 1995 में चंडीगढ़ में हत्या कर दी गई थी। उन्हें बम धमाके से निशाना बनाया था। इस हमले में 16 और लोगों ने भी जान गंवाई थी।

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