राजस्थान में कोरोना के प्रसार ने बढ़ाई चिंता, लागू हुईं ये पाबंदियां
राजस्थान में कोरोना के प्रसार ने बढ़ाई चिंता, लागू हुईं ये पाबंदियां
जयपुर/दक्षिण भारत। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने राजस्थान सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस सिलसिले में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न गतिविधियों पर पाबंदियों की घोषणा कर दी गई है। रविवार देर रात तक मुख्यमंत्री निवास पर चली उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से संपूर्ण राजस्थान में 19 अप्रेल से 3 मई की प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स तथा कार्यस्थल बंद रहेंगे।मास्क पर जोर
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के दौरान जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी। श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी। साथ ही ठेला एवं फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी।
.. इसलिए बढ़ा कोरोना
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, कार्यस्थलों आदि में सामान्य गतिविधियां जारी रहने से भीड़भाड़ के चलते कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए सोमवार 19 अप्रेल से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े में प्रदेशभर में सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखे जाएं।
हालांकि इस दौरान नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा से जुड़े कार्मिक इत्यादि तथा केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थानों को संचालन की अनुमति होगी। इसके अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे।
इन्हें मिलेगी छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन अनुशासन पखवाड़े के संबंध में जारी आदेश के अनुसार जिला प्रशासन, गृह, वित्त,पुलिस,जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम व वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम सेवाओं पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक (उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को अनुमति होगी।
अगर अन्य राज्यों से राजस्थान आएं तो?
बस स्टैण्ड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति; राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानों अनुमति होगी। सब्जियों एवं फलों को ठेले/साइकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा/मोबाइल वैन द्वारा सायं 7 बजे तक बेचा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारे से सम्बन्धित खुदरा/थोक दुकानें शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। जहां तक संभव हो, इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी।
किसानों को यह सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीद/बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों मे हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है। इसकी भी अनुमति होगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों को 14 अप्रैल से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुमति होगी।
इन्हें भी इजाजत
मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कूरियर सुविधा, प्रसारण व केबल सेवाएं, आईटी व आईटी संबंधित सेवाएं, बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम व बीमा कार्यालय, सेबी/स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्ति, भोजन सामग्री, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण होगा।
पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी। फार्मास्यूटिकल्स, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें खोली जा सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा/थोक आउटलेट की सेवाओं को रात 8 बजे तक अनुमति होगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाओं, निजी सुरक्षा सेवाओं, प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की रात 8 बजे तक अनुमत होगी। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार होगा। मनरेगा एवं ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े श्रमिकों को भी अनुमति होगी।
जरूरत के अनुसार सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं एवं लगाए गए प्रतिबंधों में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।
समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे कि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान-पत्र जारी किए जाने की बात कही है ताकि आवागमन में सुविधा हो।