ठाणे/भाषा। ठाणे की एक अदालत ने अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार ४२ वर्षीय एक बांग्लादेशी नागरिक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। जिला न्यायाधीश आर एस पाटिल भोसले ने मोहम्मद नासिर हाफिज सद्दार की जमानत याचिका खारिज कर दी। सद्दार को धोखाध़डी और जालसाजी से संबंधित भादंसं की धाराओं, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश के लिए) कानून के प्रावधानों और विदेशी कानूनों के तहत ११ अन्य बांग्लादेशी नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया है।न्यायाधीश ने कहा कि पिछले सप्ताह अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दलील युक्ति युक्त है कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना है कि आधार कार्ड धारक को कोई अधिकार नहीं देता, यह नागरिकता या निवासी होने का प्रमाण नहीं है।