आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को बड़ा झटका, इतने साल की सजा, लाखों का जुर्माना

आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को बड़ा झटका, इतने साल की सजा, लाखों का जुर्माना

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने चौटाला के खिलाफ 2005 में मामला दर्ज किया था


नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शुक्रवार को चार साल जेल की सजा सुनाई।

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विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को उनकी चार संपत्तियों को जब्त करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने पिछले सप्ताह चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा था कि आरोपी उक्त अवधि में ज्ञात आय के स्रोत से इतर हासिल अतिरिक्त संपत्ति का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहा।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने चौटाला के खिलाफ 2005 में मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने 26 मार्च 2010 में दाखिल आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक संपत्ति बनाई।

सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक चौटाला ने 24 जुलाई, 1999 से 5 मार्च, 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ साठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल एवं अचल संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई।

सीबीआई के मुताबिक चौटाला ने आय से 6.09 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति अर्जित की जो उनके ज्ञात आय के स्रोत से 189.11 प्रतिशत अधिक थी।

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