जानें: पासवर्ड चुराने पर 3 साल की सजा, पेनड्राइव से कम्प्यूटर डेटा नष्ट होने पर 5 करोड़ जुर्माना!

जानें: पासवर्ड चुराने पर 3 साल की सजा, पेनड्राइव से कम्प्यूटर डेटा नष्ट होने पर 5 करोड़ जुर्माना!

सांकेतिक चित्र

भोपाल/वार्ता। मध्यप्रदेश के राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि नवीन तकनीकों से जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतने खतरे भी बढ़े हैं और इंटरनेट का उपयोग करते समय सभी सावधानी बरतें।

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गुप्ता ने कहा कि नेट के उपयोग के समय ली जाने वाली सावधानियों के ब्रोशर स्कूल और कॉलेज में बंटवाएं। वे गुरुवार को स्थानीय कोपल स्कूल में ‘सायबर सुरक्षा’ वर्कशाप को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सायबर सेल पुलिस अधीक्षक सुदीप गोयनका ने बताया कि किसी भी व्यक्ति का आई.डी. पासवर्ड चुराने पर तीन साल की सजा हो सकती है।

इसी तरह आपकी पेनड्राइव से किसी के कम्प्यूटर का डेटा नष्ट हुआ तो 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। उन्होंने कहा कि जन्म-तिथि आदि निजी जानकारी को पासवर्ड में उपयोग नहीं करें। सिक्योरिटी प्रश्न का उत्तर गलत लिखें और सभी खातों का पासवर्ड अलग रखें।

उन्होंने कहा कि फ्री गाने और फिल्में डाउनलोड करने से बचें। इससे वायरस आ सकते हैं। सोशल साइट में अश्लील सामग्री भेजना, फारवर्ड करना, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश भेजना और किसी की फेक प्रोफाइल बनाना अपराध है।

गोयनका ने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करें। पर्सनल फोटो सोशल साइट में नहीं डालें। किसी का ऑनलाइन पीछा करना भी सायबर क्राइम है। फेसबुक प्रोफाइल में मोबाइल नम्बर और घर का पता नहीं डालें। ये वर्कशाप मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् और आओ सखी समाज कल्याण समिति द्वारा की गई थी।

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