अदालत ने ज्ञानवापी तहखानों के एएसआई सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय की

याचिका में दावा किया गया है कि तहखानों के अंदर ‘गुप्त तहखाने’ हैं

अदालत ने ज्ञानवापी तहखानों के एएसआई सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय की

Photo: PixaBay

लखनऊ/दक्षिण भारत। वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सभी बंद तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को 15 फरवरी की तारीख तय की।

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याचिका के मुताबिक, तहखानों के अंदर ‘गुप्त तहखाने’ हैं और ज्ञानवापी मस्जिद का ‘पूरा सच’ सामने लाने के लिए उनका सर्वेक्षण करना जरूरी है।

वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि कार्यवाहक जिला जज अनिल कुमार ने याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी तय की है।

याचिकाकर्ता राखी सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की संस्थापक सदस्य हैं और मां शृंगार गौरी मामले में एक पक्षकार हैं, जिनके कारण एएसआई द्वारा परिसर का सर्वेक्षण किया गया था।

याचिका में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सभी बंद तहखानों का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया है।

याचिका में बंद तहखानों का नक्शा भी शामिल किया गया है।

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