सोना तस्करी मामले में रान्या राव की जमानत याचिका खारिज

न्या और राज ने दुबई की लगभग 26 यात्राएं एक साथ कीं!

सोना तस्करी मामले में रान्या राव की जमानत याचिका खारिज

Photo: PixaBay

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। बेंगलूरु की एक सत्र अदालत ने सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ ​​रान्या राव की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, रान्या ने सोने की खरीद के लिए हवाला चैनलों का उपयोग करने की बात स्वीकार की है।

जवाब में, प्राधिकारियों ने न्यायिक जांच शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया है, जिससे उनका मानना ​​है कि आगे और अधिक वित्तीय अनियमितताएं उजागर होंगी।

इस मामले में अभिनेत्री के सहयोगी तरुण राज भी शामिल हैं, जिन्हें दूसरा आरोपी बनाया गया है।

अधिकारियों का दावा है कि रान्या ने तस्करी का सोना साहिल जैन नामक व्यापारी को सौंप दिया, जिसे बुधवार को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या तीन हो गई है।

सुनवाई के दौरान डीआरआई की वकील मधु राव ने खुलासा किया कि रान्या और राज ने दुबई की लगभग 26 यात्राएं एक साथ कीं, अक्सर सुबह रवाना होते और उसी शाम वापस लौट आते। अपनी गिरफ़्तारी से पहले, अभिनेत्री ने कथित तौर पर राज के लिए एक फ़्लाइट टिकट बुक किया, जिसने फिर दुबई में उसे सोना सौंप दिया।

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